NCLAT का भूषण स्टील के अधिग्रहण पर रोक लगाने से इनकार

नेशनल कंपनी लॉ अपेलैट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने टाटा स्टील द्वारा इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तहत कर्ज में दबी भूषण स्टील के अधिग्रहण पर रोक लगाने से इनकार किया है। जस्सिट एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी बेंच ने बिक्री के खिलाफ प्रोमोटर नीरज सिंगल की याचिका पर टाटा स्टील, भूषण स्टील के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) को नोटिस जारी किया है।
बेंच ने कहा कि यह कानून फैसला करेगा, लेकिन हम प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं। यह रिजॉल्यूशन प्रोसेस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। बेंच ने इस मामले को 30 मई को लिस्ट करने का निर्देश दिया और सभी पक्षों को एक हफ्ते में अपना जवाब दर्ज करने को कहा है। टाटा स्टील की हुई भूषण स्टील
टाटा स्टील ने 35,200 करोड़ रुपए के कर्ज के सेटलमेंट के साथ औपचारिक तौर पर भूषण स्टील का अधिग्रहण किया है। अब कंपनी का भूषण स्टील की 72.65 फीसदी हिस्सेदारी पर कंट्रोल होगा। इस सौदे के साथ भूषण स्टील इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रॉसेस से सफलतापूर्वक गुजरने वाली पहली कंपनी बनी है।
35,200 करोड़ रुपए के कर्ज का होगा सेटलमेंट
टाटा स्टील ने कहा कि रिजॉल्यूशन प्लान की शर्तों के तहत भूषण स्टील के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ 35,200 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया जा रहा है। कंपनी ने कहा, बीएनपीएल ने 158.89 करोड़ रुपए इक्विटी और 34,973.69 करोड़ रुपए के इंटर-कॉरपोरेट लोन के माध्यम से भूषण स्टील में निवेश किया है। इसके अलावा बीएनपीएल द्वारा भूषण स्टील के फाइनेंशियल क्रेडिटल्स को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
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